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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ इसलिए पत्नी को सारे अधिकार नहीं माने जाने चाहिए कि वह शादीशुदा है. कोर्ट ने ये टिप्पणी पत्नी के गहने चोरी करने के मामले की सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति अमित महाजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पत्नी के आभूषण उसकी निजी संपत्ति है और पति के लिए इसे देखना अपराध है। इस हद तक, उसने पति को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
पति को आदेश दिया गया कि वह अपनी पत्नी को घर से बाहर न फेंके और चोरी के गहने न ले जाए। कोर्ट ने कहा कि मामला अभी प्रारंभिक चरण में है.उनके संज्ञान में आया है कि आरोपी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और चोरी किए गए आभूषण वापस नहीं किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पति को अग्रिम जमानत दी गई थी और याचिका खारिज नहीं की जा सकती थी।
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