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दिल्ली-एनसीआर
Delhi HC ने जमानत देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपों के बीच जज का तबादला किया
Rani Sahu
24 May 2025 1:49 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में दर्ज जीएसटी से जुड़े एक मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपों के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट के एक विशेष जज का तबादला कर दिया है। 16 मई 2025 को इस संबंध में भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत उनके कोर्ट स्टाफ (रिकॉर्ड कीपर) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।हाईकोर्ट ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट से संबंधित विशेष जज का तबादला आदेश जारी किया।
कोर्ट स्टाफ ने एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं दी है। हालांकि, राज्य को नोटिस जारी किया गया है। 20 मई को जस्टिस अमित महाजन के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य के अतिरिक्त वकील ने कहा कि संबंधित सामग्री पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लॉ, सरकार, एनसीटी ऑफ दिल्ली को भेजी जा चुकी है, जिसे रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से इस कोर्ट की प्रशासनिक समिति के समक्ष जनवरी 2025 में पेश किया गया था।
यह भी कहा गया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में है, जिसकी जांच की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा कि वर्तमान एफआईआर विशेष न्यायाधीश, (पीसी एक्ट), राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 16 मई, 2025 को पारित एक आदेश के बाद दर्ज की गई है, जिसके तहत संयुक्त आयुक्त भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि अदालत की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय को संदर्भ क्यों न दिया जाए। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता उक्त न्यायालय में अहलमद (रिकॉर्ड कीपर) के रूप में तैनात था और वर्तमान एफआईआर 16 मई, 2025 को दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 29 मई को तय की है।
याचिकाकर्ता न्यायालय के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय से मामले को निष्पक्ष और उचित जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से केंद्रीय न्यायालय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की प्रार्थना की है और या यह निर्देश दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान आरोपों को मिलाकर सीबीआई के उसी जांच अधिकारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जांच की जाए। उन्होंने कथित अंडरहैंड डीलिंग, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी, पद का दुरुपयोग, राज्य मशीनरी का दुरुपयोग, जालसाजी और दस्तावेजों का निर्माण, गवाहों का अपहरण, धमकी और आधिकारिक रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की है। उन्होंने व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011 की धारा 11(2) के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न से सुरक्षा मांगी है। इस बीच, आरोपी कोर्ट स्टाफ ने अग्रिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया, जिसे 22 मई को खारिज कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने एसीबी को निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में धारा 41, 41 ए सीआरपीसी (बीएनएसएस की धारा 35) के तहत पूर्व सूचना दी जाए। (एएनआई)
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