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उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली दंगों का आरोपी और न्यायालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। उमर खालिद को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने और इसकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत दो साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। उमर खालिद को अक्टबूर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर ने 09 सितंबर 2022 को उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस के दौरान, खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया था कि उमर खालिद के भाषणों में अहिंसा के लिए साफ तौर पर आह्वान देखा जा सकता है। खालिद के वकील ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में उमर खालिद कोई भी आपराधिक भूमिका नहीं है और न ही वह साजिश करने वाले अन्य आरोपियों से जुड़े हुए हैं।