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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ फूड आउटलेट्स को डोमिनोज़ ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका
Rani Sahu
13 April 2024 2:09 PM GMT
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नई दिल्ली : डोमिनोज पिज्जा द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में आठ फूड आउटलेट्स के डोमिनोज के ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते चिह्नों का उपयोग करने से रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।
जस्टिस संजीव नरूला ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी को अपने प्लेटफॉर्म से इन आउटलेट्स को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, "वादी वर्ष 1965 में "डोमिनोज़" मार्क को सबसे पहले अपनाने वाले हैं, और अब 20,500 से अधिक स्टोरों के साथ 90 से अधिक देशों में संचालन करते हैं।"
डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ने आरोप लगाया कि ये आउटलेट ऐसे नामों के तहत काम कर रहे थे जो उसके ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक रूप से समान थे। वे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर दृश्यता हासिल करने के लिए समानता का फायदा उठा रहे थे।
अदालत ने पाया कि इन मार्क्स का उपयोग न केवल दृश्य और ध्वन्यात्मक रूप से समान था, बल्कि संरचना में भी डोमिनोज़ के पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान था। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि खाद्य उद्योग में गलत दिखने की संभावना महत्वपूर्ण है, जहां उत्पादों का व्यापक रूप से विपणन किया जाता है और विभिन्न जनसांख्यिकी में उपभोग किया जाता है।
इसलिए, अदालत ने सार्वजनिक धारणा और डोमिनोज़ की ब्रांड पहचान की अखंडता पर इस तरह के गलत दिखने के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक कठोर मानक लागू किया।
अदालत ने कहा, “...यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों की हरकतें अधिनियम की धारा 29 के तहत वादी के वैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। नतीजतन, वादी उचित रूप से इन प्रतिवादियों को ऐसी उल्लंघनकारी गतिविधियों को जारी रखने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगने के हकदार हैं।''
इसमें आगे कहा गया है: "यदि निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा विवादित चिह्नों का निरंतर उपयोग उनके ब्रांड और बाजार में उपस्थिति की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाएगा।"
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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