- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Delhi High Court News:...
दिल्ली-एनसीआर
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई
Rajwanti
21 Jun 2024 7:03 AM GMT
![Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/06/21/3807815-1d.webp)
x
Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जा सकता है। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद आया है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर Solicitorजनरल एस वी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। एक दिन पहले, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। पहले खबर आई थी कि केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उनके वकीलों ने कोर्ट के समक्ष 1 लाख रुपये का जमानत बांड जमा किया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा गया है, जहां वे 2 जून से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद से बंद हैं। केजरीवालकल अवकाशकालीन holiday न्यायाधीश न्याय बिंदु ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को ₹1,00,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि, गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो जेल से बाहर आते हैं तो वह उन्हें दी गई राहत के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा।जमानत देने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं। कोर्ट ने कहा कि वह चल रही जांच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे।जज ने आप प्रमुख को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरत हो, वह अदालत में पेश हों और जांच में सहयोग करें।10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके तुरंत बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
Tagsदिल्लीहाईकोर्टअरविंदकेजरीवालजमानतDelhiHigh CourtArvindKejriwalbailजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
![Rajwanti Rajwanti](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)
Rajwanti
Next Story