- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Delhi HC ने लापता...
दिल्ली-एनसीआर
Delhi HC ने लापता नाबालिग लड़की का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की
Rani Sahu
24 Jun 2025 12:59 PM IST

x
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 वर्षीय लड़की (सुश्री बी) का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है, जो 12 जून, 2025 से लापता है। याचिका उसके माता-पिता द्वारा संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप और निर्देश की मांग करते हुए दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम अरोड़ा की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को सभी प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें अदालत में उपस्थित होने और स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट को दो दिनों के भीतर औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए सबमिशन के अनुसार, लापता होने के संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सुश्री बी ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा होगा, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगे की जांच जारी है। कोर्ट को सूचित किया गया कि गौतम बुद्ध नगर में पुलिस अधिकारी चल रही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व वर्तमान में जांच अधिकारी (आईओ) कर रहे हैं।
इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया कि उसी तारीख को सुश्री बी के साथ लापता हुई दो अन्य लड़कियां तब से गौतम बुद्ध नगर/नोएडा में पाई गई हैं। घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी करना आवश्यक समझा, जिसमें अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, नोएडा में जांच करने वाले आईओ को अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस स्टेशन हर्ष विहार के आईओ को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि आज के आदेश को एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को शीघ्र अनुपालन के लिए सूचित किया जाए और एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। मामले को 27 जून, 2025 को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। (एएनआई)
Tagsदिल्ली उच्च न्यायालयलापता नाबालिग लड़कीDelhi High CourtMissing minor girlआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Next Story





