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दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC स्कैम केस में राबड़ी देवी की अर्जी पर CBI का रुख पूछा

Anurag
16 Jan 2026 5:45 PM IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC स्कैम केस में राबड़ी देवी की अर्जी पर CBI का रुख पूछा
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New Delhi नई दिल्ली: IRCTC स्कैम केस में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अहम आदेश दिए। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इस मामले में CBI को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया। हालांकि, मामले की सुनवाई 19 जनवरी को फिर होगी। IRCTC स्कैम केस में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की हैं।
IRCTC स्कैम 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ था। आरोप हैं कि रांची और पुरी में रेलवे के होटल गैर-कानूनी तरीके से अलॉट किए गए थे। इस मामले में 13 अक्टूबर, 2025 को लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 11 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। IPC और भ्रष्टाचार कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया था।
CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रांची और पुरी के रेलवे IRCTC होटलों को गैर-कानूनी तरीके से सुजाता होटल्स को लीज पर दिया गया था। आरोप हैं कि टेंडर प्रोसेस में दखल देकर लालू परिवार ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि यह ज़मीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों को ट्रांसफर कर दी गई।
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