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दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत शर्तों में संशोधन की मांग वाली दिशा रवि की याचिका खारिज की

Shantanu Roy
26 Sep 2023 6:29 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत शर्तों में संशोधन की मांग वाली दिशा रवि की याचिका खारिज की
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नई दिल्ली(आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्‍होंने 2021 के किसान आंदोलन.के दौरान अपनी विदेश यात्रा से पहले ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति लेने की अपनी जमानत शर्त को संशोधित करने की मांग की थी, क्योंकि वह अपने खिलाफ कथित टूलकिट मामले में अभियोजन का सामना कर रही हैं। टूलकिट को गूगल डॉक के रूप में वितरित किया गया, जो ट्विटर पर वायरल हो गया। पुलिस के अनुसार, किसानों के विरोध पर "टूलकिट" जिसे दिशा रवि ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर बनाया था। कथित तौर पर उन्‍होंने इसे "भारत की छवि खराब करने" के इरादे से इसे विकसित किया था।
उन्‍होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने जमानत शर्त को संशोधित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के बारे में सोशल मीडिया टूलकिट को कथित रूप से संपादित करने के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद 23 फरवरी, 2021 को एक अदालत ने दिशा रवि को जमानत दे दी थी। अदालत ने यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि दिशा के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत "कम" और "अपूर्ण" हैं। जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने उन पर कई शर्तें लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने रवि की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अनुमति की शर्त को सूचना की शर्त में बदल दिया जाए। अगस्त में न्यायमूर्ति शर्मा ने रवि की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। रवि के वकील ने न्यायाधीश से आग्रह किया था कि वह इस शर्त को इस हद तक संशोधित करें कि वह विदेश जाने से पहले ट्रायल कोर्ट को सूचित करेगी। रवि के वकील ने तर्क दिया था, "जमानत आदेश पारित करने के बाद मैं पहले ही तीन बार विदेश यात्रा कर चुका हूं। ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त के कारण मुझे असुविधा हो रही है।"
जवाब में राज्य के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ इसलिए कि उनके अनुसार स्थिति असुविधाजनक है, यह संशोधन का आधार नहीं हो सकता।
27 फरवरी को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्र को दिशा रवि के खिलाफ चल रही जांच पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा ने पुलिस को मीडिया को कोई भी जांच सामग्री प्रदान करने से रोकने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग करने वाली दिशा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था : "भारत संघ को जांच की स्थिति और वर्तमान स्थिति के बारे में एक हलफनामा दायर करने दें।"
दिशा की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने कहा था कि यहां एक सवाल पर विचार करने की जरूरत है कि क्या जांच एजेंसी के पास जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति से निजी डेटा या जांच की पहचान करने और एकत्र करने की शक्ति और अधिकार है।
सिब्बल ने तर्क दिया था, "जांच के दौरान जब आरोपपत्र दाखिल होना बाकी है, आपने निजी डेटा एकत्र किया है और मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर देता है।"
उन्होंने कहा था कि मामले में अभी तक कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है और उनका मुवक्किल जमानत पर बाहर है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने पुलिस वकील के उचित निर्देश के बिना उपस्थित होने पर नाराजगी जताई थी। उन्‍होंने कहा था, "यह ऐसे नहीं चल सकता। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, आप बिना निर्देश के नहीं आ सकते।"
दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी, 2021 को गिरफ्तार किया था।
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