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Delhi हाई कोर्ट ने वकील को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से किया इनकार

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक 51 साल के वकील को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, जिस पर 27 साल की महिला वकील के साथ बार-बार रेप और मारपीट करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का “इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है” और यह “न्याय व्यवस्था का मज़ाक” है।दिल्ली पुलिस ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी फाइल की जानी है और वे शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए सबूतों पर फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि पहले के हालात को देखते हुए मामले में समझौता “संदेहास्पद” था क्योंकि इस मामले में न्यायिक अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की थी।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने आरोपी के वकील अभिमन्यु भंडारी और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया।





