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दिल्ली-एनसीआर
ईडी की 'मनमानी' जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, तीन को जमानत
Kiran
29 Sept 2025 1:55 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 641 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में तीन आरोपियों को ज़मानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आलोचना की है, जिसे उसने "स्पष्ट रूप से मनमाना" रवैया बताया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 26 सितंबर के अपने आदेश में विपिन यादव, अजय और राकेश करवा को ज़मानत दे दी, जिन्हें फ़र्ज़ी निवेश योजनाओं और झूठे नौकरी के वादों से जुड़े एक कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि तीनों समानता के आधार पर ज़मानत के हकदार हैं, खासकर जब "गंभीर भूमिका" वाले किसी अन्य व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उसे आरोपी बनाया गया।
न्यायाधीश ने कहा, "आवेदकों से ज़्यादा गंभीर भूमिका वाले किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने और खच्चर खातों की व्यवस्था में मदद करने वाले व्यक्ति को अभियुक्त भी न बनाने के कारण, प्रतिवादी विभाग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से मनमाना प्रतीत होता है और आवेदकों को समानता के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।" अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा जाँच की जा रही पूर्ववर्ती अपराध की जाँच अभी भी लंबित है। प्रवर्तन निदेशालय का मामला उसी अपराध से जुड़ा है। अजय और विपिन को 29 नवंबर, 2024 को हिरासत में लिया गया और राकेश को दो महीने बाद, 29 जनवरी, 2025 को गिरफ्तार किया गया।
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