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Delhi HC ने बटला हाउस में छह संपत्तियों पर तोड़फोड़ के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई

Rani Sahu
17 Jun 2025 12:45 PM IST
Delhi HC ने बटला हाउस में छह संपत्तियों पर तोड़फोड़ के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ओखला के बटला हाउस इलाके में छह संपत्तियों को ध्वस्त करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इन संपत्तियों के निवासियों ने मई 2025 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इन छह संपत्तियों में से कुछ खसरा नंबर 279 से बाहर हैं, जबकि अन्य इस खसरा के भीतर हैं। इन संपत्तियों के निवासियों ने कहा कि उनकी संपत्तियां पीएम उदय योजना के अंतर्गत आती हैं।
सोमवार को पारित आदेश में न्यायमूर्ति तेजस करिया ने सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस बीच, उच्च न्यायालय ने डीडीए को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाओं पर 10 जुलाई को रोस्टर बेंच के समक्ष सुनवाई होनी है। पीठ हिना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम, निहाल फातिमा, सूफियान अहमद और साजिद फखर तथा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। हिना परवीन, रुखसाना बेगम और जीनत कौसर की ओर से अधिवक्ता सोनिका घोष, अनुराग सक्सेना और गुरमुख दास कोहली पेश हुए।
यह प्रस्तुत किया गया कि डीडीए ने एक सामान्य नोटिस जारी किया है। खसरा संख्या 279 में आने वाली संपत्तियों का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। इस खसरा में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं। दूसरी ओर, डीडीए के स्थायी वकील ने याचिकाओं का विरोध किया। याचिकाएं 6 जून को हैं और हलफनामे 3 जून को हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 4 जून का आदेश इसी तथ्य के आधार पर पारित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश में दर्ज है कि कब्जाधारक कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने के हकदार हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने इशरत जहां के मामले में 4 जून 2025 को आदेश पारित कर डीडीए को कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने और तीन सप्ताह के भीतर सीमांकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। उन्होंने इसे बिल्डर से खरीदा है। यह भी कहा गया कि 2 बीघा और दस बिस्वा पर अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश है। खसरा नंबर 279 में 34 बीघा जमीन है। वहां सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं। निहाल फातिमा और अन्य के संबंध में डीडीए ने कोई शीर्षक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। आदेश के लंबित रहने और पारित होने के दौरान दस्तावेजों को निष्पादित किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे 1980-82 से वहां रह रहे हैं। नोटिस सामान्य हैं, कुछ भी विशिष्ट नहीं है। दस्तावेज उर्दू और फारसी में थे, जिनका बाद में अनुवाद किया गया। लोग वहां 30 साल से रह रहे हैं। इससे पहले, हाईकोर्ट ने बटला हाउस के कुछ निवासियों को सुरक्षा प्रदान की थी, जिन्होंने डीडीए द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। (एएनआई)
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