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Delhi हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के गाने को हटाने का दिया निर्देश

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली HC ने गुरुवार को रैपर हनी सिंह और बादशाह के विवादित गाने “वॉल्यूम 1” को सभी सोशल मीडिया और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि “कोर्ट की अंतरात्मा अंदर तक हिल गई है” और इसे “बहुत अपमानजनक और अश्लील” बताया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने गाने पर पूरी तरह बैन लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके कुछ हिस्से या इसके बोल भी पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए। जज ने कहा, “यह गाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस भी रूप में उपलब्ध है, उसे हटाना होगा। यह साफ तौर पर उनकी राय है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। हम इसका ज़रा सा भी हिस्सा सोशल मीडिया पर रहने की इजाज़त नहीं दे सकते।”
जज ने कहा कि उन्होंने खुद अपने चैंबर में यह गाना सुना था और इसे उन बहुत कम मामलों में से एक बताया जहां “कोर्ट की अंतरात्मा अंदर तक हिल गई है”। जज ने कहा, “यह उन बुरे मामलों में से एक है जहाँ कोर्ट को लगता है कि गाना अश्लील है, महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक है, और इसमें कोई कलात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं है। कोई भी सभ्य समाज ऐसे कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की इजाज़त नहीं दे सकता।
लिरिक्स न सिर्फ़ आपत्तिजनक हैं बल्कि साफ़ तौर पर अमानवीय हैं और महिलाओं के साथ मज़ाक और यौन संतुष्टि की चीज़ के तौर पर बर्ताव को नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं।” कोर्ट ने सिंह और बादशाह को अपने सोशल मीडिया हैंडल और दूसरे प्लेटफॉर्म से गाना हटाने का भी निर्देश दिया, यह देखते हुए कि सिंह ने हाल ही में एक कॉन्सर्ट में इसके कुछ हिस्से गाए थे। यह आदेश हिंदू शक्ति दल की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गाने का कंटेंट आपत्तिजनक, अश्लील और महिलाओं के लिए अपमानजनक है, और इसके बोल हिंसा भड़का सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गाने वाले किसी भी URL को अधिकारियों के ध्यान में ला सकता है, और ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। इसने केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई के लिए लिंक की एक लिस्ट बनाने और जमा करने की आज़ादी दी।





