दिल्ली-एनसीआर

Delhi HC ने मृतक छात्र के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया

Rani Sahu
11 Dec 2024 8:05 AM GMT
Delhi HC ने मृतक छात्र के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मृतक छात्र के पिता दलविन सुरेश की याचिका पर नोटिस जारी किया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरएयू के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी, 2025 है।
दलविन सुरेश ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दिए जाने के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने 23 सितंबर, 2024 को अंतरिम जमानत दी थी। दलविन सुरेश के वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार किए बिना और कोई कारण बताए बिना अंतरिम जमानत दी गई।
यह भी कहा गया कि अंतरिम जमानत सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के विरुद्ध दी गई है। यह केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। अंतरिम जमानत नियमित जमानत का विकल्प नहीं हो सकती। हाल ही में अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। अभिषेक गुप्ता और देशपाल सिंह आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया है और सभी छह आरोपियों को समन जारी किया गया है। यह मामला 26 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में डूबने से यूपीएससी के तीन उम्मीदवारों की मौत से संबंधित है। (एएनआई)
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