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NEET रीटेस्ट से पहले टेलीग्राम बैन मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई

Tara Tandi
18 Jun 2026 12:39 PM IST
NEET रीटेस्ट से पहले टेलीग्राम बैन मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार दोपहर उस याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा जो मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म टेलीग्राम ने दायर की है। इसमें 21 जून को होने वाली NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पूरे भारत में अपनी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोकने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को चुनौती दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट की कॉज़ लिस्ट के अनुसार, यह मामला -- टेलीग्राम FZ LLC और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य -- दोपहर 2:30 बजे जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच के सामने सुना जाएगा।
यह रिट याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफ़ारिशों के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत जारी निर्देशों के आधार पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाती है।
बुधवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और संबंधित अधिकारियों को अपना जवाब और ज़रूरी दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखने की इजाज़त दी थी।
यह मामला तब उठाया गया जब टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। टेलीग्राम का तर्क था कि उसकी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोकना और उससे जुड़ी पाबंदियां ज़रूरत से ज़्यादा थीं और इससे देश भर में लाखों यूज़र्स पर बुरा असर पड़ा।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले कथित पेपर लीक, गलत जानकारी फैलाने वाले कैंपेन और नकल कराने वाले नेटवर्क को रोकने की कोशिशों के तहत, 22 जून तक भारत में टेलीग्राम के कामकाज पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की घोषणा की थी।
NTA के अनुसार, समस्या के बड़े पैमाने को देखते हुए चैनल-विशिष्ट टेकडाउन और प्रवर्तन कार्रवाई जैसे अन्य उपाय नाकाफ़ी पाए गए, जिसके बाद यह अस्थायी रोक ज़रूरी हो गई।
प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच को सीमित करने के अलावा, अधिकारियों ने टेलीग्राम को भारत में 30 जून तक अपने मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद करने का भी निर्देश दिया। NTA का दावा है कि इस फ़ीचर का पहले गलत इस्तेमाल किया गया था। पुराने मैसेज को एडिट करके और अटैचमेंट बदलकर, लेकिन ओरिजिनल टाइमस्टैम्प को बनाए रखकर, क्वेश्चन पेपर लीक होने के झूठे सबूत बनाए गए थे।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि "Paper Leaked NEET", "Re-NEET 2026" और "Private Mafia" जैसे नामों से चल रहे कई टेलीग्राम चैनल परीक्षा के पेपर तक कथित पहुंच के बदले उम्मीदवारों से पैसे मांग रहे थे। इस बीच, टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पावेल डुरोव ने इस अस्थायी रोक की आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत में 150 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स प्रभावित हुए हैं।
X पर एक पोस्ट में डुरोव ने कहा कि टेलीग्राम ने हाल के हफ़्तों में ऐसे सैकड़ों चैनल हटा दिए हैं, जो कथित तौर पर परीक्षा का लीक हुआ मटीरियल शेयर करने और भारत में छात्रों को निशाना बनाकर स्कैम चलाने में शामिल थे।
3 मई को हुई मूल परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है।
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