- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- उन्नाव रेप पीड़िता के...
दिल्ली-एनसीआर
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है.
Rani Sahu
19 Jan 2023 12:02 PM GMT
x
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।
इससे पहले सोमवार को कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव रेप केस में अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने उन्हें 27 जनवरी से 10 फरवरी, 2023 तक अंतरिम जमानत दी।
एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक ज़मानत मुचलके की प्रस्तुति पर उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई, जहाँ उन्हें अपने Google लाइव स्थान को सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया और उन्हें प्रतिदिन लखनऊ में जाँच अधिकारियों (IO) के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।
हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) खोले जाएं। उन्हें पीड़ितों या गवाहों के साथ लिप्त नहीं होने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले, सेंगर ने अधिवक्ता कन्हैया सिंघल के माध्यम से याचिका दायर की और फरवरी 2023 में अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मांगी।
उनकी बेटी की शादी 8 फरवरी को है और समारोह जनवरी 2023 में ही शुरू हो जाएंगे।
उन्हें 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सेंगर को भी हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।
दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। नियमित जमानत की उनकी याचिका भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (एएनआई)
TagsUnnao rape victim's father's death in custodyinterim bail to former BJP MLA Kuldeep Sengarformer BJP MLA Kuldeep Sengarराज्यवारTaaza SamacharBreaking NewsRelationship with the publicRelationship with the public NewsLatest newsNews webdeskToday's big newsToday's important newsHindi newsBig newsCountry-world newsState wise newsAaj Ka newsnew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story