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दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी कनाडाई नागरिक को जमानत दी
Gulabi Jagat
25 Nov 2024 3:18 PM GMT
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New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एनडीपीएस मामले में आरोपी एक कनाडाई नागरिक को जमानत दे दी है । अदालत ने कहा कि उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसके लिए प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी कारगर नहीं थी। उसे 6 फरवरी, 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था । न्यायमूर्ति अमित महाजन ने मामले की प्रस्तुतियों और तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी मंदीप सिंह गिल को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा, "मामले के गुण-दोष पर आगे कोई टिप्पणी किए बिना, मुझे लगता है कि आवेदक ने प्रथम दृष्टया जमानत देने का मामला स्थापित किया है।" न्यायमूर्ति महाजन ने कहा , "मुझे लगता है कि आवेदक द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।" उच्च न्यायालय ने आरोपी को 50,000 रुपये की राशि के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया, जो कि विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन है।
एनसीबी के अनुसार, 17.01.2024 को गुप्त सूचना के आधार पर नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में डीएचएल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में एक पार्सल की जांच पर 2.496 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के लिए था। सह-आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर आवेदक को 06.02.2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने 13.01.2024 को सह-आरोपी गौरव सिंह चौहान को प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति की , जिसे बाद में डीएचएल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली में बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए अनुसार, कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ को एक कार में ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने 19.01.2024 को सह-आरोपी विक्रमजीत सिंह को प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति की अभियोजन पक्ष ने आवेदक और विक्रमजीत सिंह के बीच टेलीफोन कनेक्शन का भी आरोप लगाया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सह-आरोपी गौरव सिंह ने खुलासा किया कि कार में सवार एक व्यक्ति ने 13.01.2024 को सुबह 7:30-8:30 बजे के बीच डीसी चौक, रोहिणी, दिल्ली में उसे बरामद प्रतिबंधित सामान पहुंचाया । जांच के दौरान, यह पाया गया कि आवेदक ने उक्त कार 12.01.2024 से 13.01.2024 तक प्रीतम सिंह से किराए पर ली थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में दो कारों की मौजूदगी दिखाई गई है, जिनमें से एक गौरव सिंह की है। इसके अतिरिक्त, आवेदक की लोकेशन पर मौजूदगी की पुष्टि उसके मोबाइल नंबर के आईपीडीआर से भी होती है।
अंत में, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सह-आरोपी विक्रमजीत सिंह ने आवेदक की मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता का खुलासा किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक और विक्रमजीत सिंह टेलीफोन पर संपर्क में थे।
अधिवक्ता अमित शाहनी ने आरोपी की ओर से पेश होकर कहा कि आवेदक को केवल उसके खुलासे के बयान के आधार पर वर्तमान मामले में फंसाया गया है। सह-आरोपी व्यक्तियों और उसके कब्जे से या उसके निशानदेही पर कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं किया गया है । यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 आवेदक के लिए आकर्षक नहीं है, और उसकी जमानत याचिका पर बिना इसकी कठोरता लागू किए विचार किया जाना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक कनाडाई नागरिक है जिसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह अपनी शादी के लिए भारत में था। उसकी पत्नी, नवजात बच्चा और बुजुर्ग माता-पिता आर्थिक और भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, NCB के वरिष्ठ स्थायी वकील (SSC) ने आवेदक को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि घटनाओं का क्रम प्रथम दृष्टया आवेदक की ओर से साजिश को स्थापित करता है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है और इस प्रकार, वह जमानत का हकदार नहीं है।
उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ आवेदक का संबंध, जिन्हें वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और मौद्रिक लेनदेन के माध्यम से स्थापित होता है। उन्होंने आगे कहा कि बरामद पदार्थ आवेदक द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के संचालन के हिस्से के रूप में आपूर्ति किए गए थे।
सीडीआर विश्लेषण से आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों के बीच लगातार संचार का पता चलता है, एनसीबी ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर सहित आगे की जांच के माध्यम से आरोपी के स्वैच्छिक बयानों की पुष्टि की गई है, जो आवेदक की तस्करी की आपूर्ति में शामिल होने का संकेत देते हैं। प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद अदालत ने नोट किया कि आवेदक 06.02.2024 से न्यायिक हिरासत में है, उसके खिलाफ आरोप मुख्य रूप से सह-आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयानों पर आधारित हैं। पीठ ने कहा, "यह एक स्थापित कानून है कि किसी भी पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में सह-आरोपी का प्रकटीकरण बयान कोई साक्ष्य मूल्य नहीं रखता है।" अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि सह-आरोपी द्वारा बताए गए समय पर सीसीटीवी में दिखाई देने वाली आवेदक की कार और आवेदक का सीडीआर स्थान सह-आरोपी के प्रकटीकरण बयान की पुष्टि करता है कि आवेदक ने तस्करी की आपूर्ति की थी । पीठ ने कहा, "निस्संदेह, सीसीटीवी फुटेज में प्रतिबंधित सामान का आदान-प्रदान नहीं दिखता । इससे यह भी पता नहीं चलता कि आवेदक ने सह-आरोपी को कोई पैकेट/ प्रतिबंधित सामान दिया था।" आवेदक की उस कथित जगह पर मौजूदगी जहां सह-आरोपी ने प्रतिबंधित सामान की डिलीवरी ली थी।
न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय की राय में, यह संकेत नहीं देता कि आवेदक ही वह व्यक्ति था जिसने प्रतिबंधित पदार्थ पहुंचाया था। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा, "इस प्रकार, अभियोजन पक्ष बरामद प्रतिबंधित पदार्थ से आवेदक को जोड़ने वाले या कथित अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करने वाले पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा है ।" (एएनआई)
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