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Delhi : हाई कोर्ट ने उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी

Kavita2
22 May 2026 2:59 PM IST
Delhi : हाई कोर्ट ने उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी
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Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक के लिए यह अस्थायी राहत प्रदान की है।

जानकारी के अनुसार, उमर खालिद ने अदालत से 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करने और अपने दिवंगत चाचा के ‘चेहल्लम’ कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उनके चाचा का पिछले महीने निधन हो गया था, जिसके चलते परिवार में धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठान आयोजित किए जाने थे।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह ध्यान में रखा कि उमर खालिद को पहले भी इस मामले में अंतरिम राहत दी जा चुकी है। इसी आधार पर अदालत ने सीमित अवधि के लिए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया।

यह मामला 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। इस मामले की जांच अभी भी विभिन्न स्तरों पर जारी है और कई आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

अदालत द्वारा दी गई यह अंतरिम जमानत केवल तीन दिनों के लिए है, जिसका उद्देश्य उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर देना है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत अस्थायी है और केस की मेरिट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

फिलहाल उमर खालिद को निर्धारित शर्तों के तहत इस अवधि में बाहर रहने की अनुमति दी गई है और उन्हें तय समय पर वापस जेल प्रशासन के समक्ष पेश होना होगा।

इस फैसले के बाद कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, हालांकि मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

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