दिल्ली-एनसीआर

Delhi High Court ने दी 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति

Sanjna Verma
6 July 2024 2:42 PM GMT
Delhi High Court ने दी 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति
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Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 वर्षीय महिला के भ्रूण में तंत्रिका तंत्र-विकास संबंधी विकार पाने जाने के बाद उसे करीब 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त कराने की अनुमति दे दी है।अदालत ने यह आदेश शुक्रवार को पारित किया जिसमें कहा गया कि कानून यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को ऐसी गर्भावस्था को जारी रखने के लिए बाध्य न किया जाए जहां बच्चा गंभीर असामान्यताओं के साथ पैदा होने वाला है।
अदालत ने एम्स के चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा दी गई report के आधार पर कहा कि जांच से संकेत मिलता है कि यदि बच्चा जन्म लेता है तो उसे ‘जौबर्ट सिंड्रोम’ के कारण तंत्रिकातंत्र संबंधी गंभीर परेशानी और व्यापक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला का पहला बच्चा भी तंत्रिकातंत्र संबंधी विकार से ग्रस्त है और यदि इस मामले में गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति नहीं दी जाती है तो ‘‘ उसे और उसके परिवार को दो बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिनमें गंभीर तंत्रिका-विकास संबंधी समस्याएं होंगी, जिसके लिए संभवतः उनके पूरे जीवन के लिए व्यापक, निरंतर और उन्नत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी।’’
court ने एम्स के चिकित्सकीय बोर्ड की सहायता के लिए सराहना की और कहा कि इस मामले में अपनी राय देने वाले चिकित्सकों को इस याचिका से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुकदमे की स्थिति में प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।
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