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Delhi HC ने अशोक विहार तिहरे हत्याकांड में दोषी व्यक्ति की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

Rani Sahu
25 Oct 2024 7:23 AM GMT
Delhi HC ने अशोक विहार तिहरे हत्याकांड में दोषी व्यक्ति की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई
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New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अशोक विहार तिहरे हत्याकांड में दोषी व्यक्ति की अंतरिम जमानत अवधि एक महीने के लिए बढ़ा दी। इस मामले में तीन लोगों को तीन हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था। 2010 में अशोक विहार इलाके में दोषियों ने दो महिलाओं और एक पुरुष की हत्या कर दी थी। दोषी नकुल खारी 14 साल से अधिक समय से हिरासत में था।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने नकुल खारी की अंतरिम जमानत अवधि एक महीने के लिए बढ़ा दी। ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2023 में खारी के साथ-साथ अंकित चौधरी और मंदीप नागर को दोषी ठहराया था और
19 दिसंबर, 2023 को सजा सुनाई
थी। उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।
खंडपीठ ने 26 सितंबर को पारित आदेश में कहा, "पहले से ही जेल में बिताई गई लंबी अवधि को देखते हुए, अपीलकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से एक महीने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"
अधिवक्ता अमित राणा ने नकुल खारी की ओर से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अपीलकर्ता के वकील अमित राणा ने कहा कि मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी जा रही है, क्योंकि अपीलकर्ता पहले ही करीब
14 साल और एक महीने की जेल काट
चुका है।
पहले वकील ने कहा था कि अपीलकर्ता के बहनोई का 12 फरवरी, 2024 को निधन हो गया था, इसलिए अपीलकर्ता अपनी मां और बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। दिल्ली पुलिस ने अपीलकर्ता की बहन के पते की पुष्टि करने के बाद स्थिति रिपोर्ट दायर की। इस मामले में एक विवाहित जोड़े, कुलदीप और मोनिका और एक अन्य लड़की, शोभा की हत्या कर दी गई थी। (एएनआई)
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