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दिल्ली-एनसीआर
CEC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका ठुकराई
Kiran
10 Oct 2026 8:15 AM IST

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Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की। जल्दी सुनवाई के अनुरोध को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा, "इसमें क्या जल्दबाजी है? हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे।" वरिष्ठ वकील संजय घोष ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे के सामने यह मामला उठाया और 1 अक्टूबर के पुलिस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब द्वारा दायर याचिका में प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति न दिए जाने को चुनौती दी गई है। संगठन ने 25 सितंबर को अपना आवेदन जमा किया था, जिसमें लगभग 100 से 150 लोगों के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई थी।
IYC ने सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी कानूनी शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया था। IYC लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वकील रूपेश सिंह भदौरिया के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सभाओं को रेगुलेट करने की राज्य की शक्ति को उन्हें प्रतिबंधित करने के असीमित अधिकार के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
इसमें विरोध प्रदर्शनों से जुड़े दिशानिर्देशों के कथित यांत्रिक (बिना सोचे-समझे) इस्तेमाल को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत मौलिक अधिकारों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
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