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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुर्जर रेजीमेंट की मांग वाली याचिका खारिज की

Riyaz Ansari
28 May 2025 3:40 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुर्जर रेजीमेंट की मांग वाली याचिका खारिज की
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Delhi दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना में गुर्जर रेजीमेंट की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से विभाजनकारी बताया और याचिकाकर्ता से कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से पहले उचित शोध करें।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि गुर्जर समुदाय की सैन्य सेवा में गौरवशाली भूमिका रही है। फिर भी, उनके लिए अब तक अलग रेजीमेंट नहीं बनाई गई, जबकि सिख, जाट, राजपूत, गोरखा और डोगरा समुदायों को मिला है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान या किसी कानून में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे किसी विशेष समुदाय को रेजीमेंट की मांग करने का वैधानिक आधार मिले।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से याचिका वापस ले ली, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया

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