दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, आईओए का संचालन 3 सदस्यीय समिति करेगी

Ritisha Jaiswal
16 Aug 2022 4:40 PM GMT
दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश,  आईओए का संचालन 3 सदस्यीय समिति करेगी
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भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने मंगलवार को कहा कि देश की शीर्ष खेल इकाई के संचालन की बागडोर 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति को सौंपने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश की विस्तार से समीक्षा करने के बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लेगा

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने मंगलवार को कहा कि देश की शीर्ष खेल इकाई के संचालन की बागडोर 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति को सौंपने के दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश की विस्तार से समीक्षा करने के बाद ही वह सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लेगा. आईओए अधिकारियों की बुधवार को बैठक होने की संभावना है.

आईओए महासचिव राजीव मेहता ने कहा, 'आईओए सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर विस्तार से बात करेंगे और यह फैसला लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है या नहीं.' दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति (सीओए) के गठन का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि खेल संहिता का पालन करने के लिए आईओए की 'लगातार अनिच्छा' ने अदालत को मजबूर कर दिया कि इसके मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी सीओए को सौंपी जाए.सीओए सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल है.


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