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दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 24 जून तक टाली

Admin Delhi 1
15 Jun 2022 2:00 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 24 जून तक टाली
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दिल्ली कोर्ट रूम न्यूज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 24 जून को करेगी. जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने ये आदेश दिये. आज सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल के मौजूद नहीं होने के कारण सुनवाई टाली गई.आठ जून को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी थीं. बता दें कि तीन जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था.

कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये रिश्वत लेने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआइ के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया था, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.

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