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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की
Rani Sahu
17 Jan 2023 12:52 PM GMT
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिकाओं को स्थगित कर दिया, जिसमें एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने सत्येंद्र जैन के वकील को सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी तक लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। तीनों को 17 नवंबर, 2022 को जमानत से वंचित कर दिया गया था।
मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के आरोप पत्र के प्रासंगिक अंश बताए। शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिखाने वाले एक चार्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह दिखाना होगा कि कंपनी की एक तिहाई हिस्सेदारी जैन से जुड़ी होनी चाहिए।
आय से अधिक संपत्ति (डीए) से संबंधित अपराध के बारे में उन्होंने कहा कि यह अवधि से संबंधित है। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, आप कहते हैं कि तब आप निदेशक नहीं थे। इसके जवाब में हरिहरन ने कहा कि जिस अवधि में जैन निदेशक थे, उस पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया- चेक अवधि के दौरान मेरे पास कोई शेयरहोल्डिंग नहीं थी, शेयर मेरी पत्नी को हस्तांतरित कर दिए गए।
आगे बढ़ते हुए, मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए कंपनी के निदेशकों के विवरण का हवाला देते हुए, हरिहरन ने अदालत को बताया कि जैन द्वारा बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा, 2013 के बाद से सत्येंद्र जैन ने एक भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
इसके अलावा, उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित अपराध की आय पर तर्क दिया। ईडी के निष्कर्षों को पढ़ते हुए, जहां वह कहते हैं कि चेक अवधि के अंत में कंपनी की संपत्ति समान है, उन्होंने तर्क दिया कि यह 'नोशनल' है और पीएमएलए में 'नो नोशनल एट्रिब्यूशन' नहीं बनाया जा सकता है।
इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में कोई लॉन्ड्रिंग नहीं है। एक शेयरधारक का कंपनी से कोई लेना-देना नहीं हो सकता है और इसके लिए सत्येंद्र जैन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया, ईडी जिस पैसे की बात कर रही है वह कंपनी के पास आया, इसे 'अपराध की आय' के रूप में नहीं माना जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर को मामले में जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। 12 दिसंबर, 2022 को एचसी ने जैन के सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर ईडी को नोटिस जारी किया।
ईडी ने 27 जुलाई को मामले के संबंध में जैन और अन्य के खिलाफ अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था। यह आरोप लगाया गया था कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जैन को 30 मई को केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने मंत्री, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को जैन, उनकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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