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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई 21 और 22 मई को होगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के बाद सुनवाई टाल दी कि सह-आरोपी सैम पित्रोदा को उस दिन पहले केवल ईमेल के माध्यम से नोटिस दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि अगली तारीख पर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में दलीलें सुनना अधिक उचित होगा। अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपपत्र की एक प्रति के अनुरोध पर विचार करने से पहले ईडी के रुख पर विचार करने का भी फैसला किया। स्वामी इस मामले में मूल शिकायतकर्ता हैं।
इससे पहले 2 मई को अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को नोटिस जारी किए थे। कंपनी “यंग इंडियन”, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस भेजे गए थे। न्यायाधीश गोगने ने कहा कि जिन लोगों का नाम लिया गया है, उन्हें उस चरण में "सुनवाई का अधिकार" है, जब अदालत इस बात पर विचार करती है कि आरोपपत्र का संज्ञान लिया जाए या नहीं। उन्होंने मामले को 8 मई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, "किसी भी चरण में सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है।"
आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत दायर किया गया था, जो धन शोधन करने और उसके लिए दंडित किए जाने से संबंधित है। जून 2014 में दायर स्वामी की निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की। स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण करने की साजिश रची। ईडी के अनुसार, कथित धन शोधन यंग इंडियन नामक कंपनी के माध्यम से इन संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा था। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल गांधी बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस मामले के सिलसिले में पिछले वर्षों में ईडी द्वारा दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की गई थी।
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