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दिल्ली-एनसीआर
Delhi HC ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगा दी
Anurag
23 Dec 2025 8:19 PM IST

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Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड किए गए बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर रोक लगा दी है, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव इलाके में एक नाबालिग लड़की के रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में अहम आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा पर रोक लगाई जा रही है।
हाई कोर्ट ने कहा कि 2019 में उन्नाव रेप केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पर सुनवाई होने तक सज़ा को सस्पेंड किया जा रहा है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को ज़मानत पर रिहा कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने का आदेश दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी पीड़िता के घर की सीमा में न जाए और न ही उसे सीधे या परोक्ष रूप से धमकी दे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो उसकी ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर वह लंबित याचिका में दोषी पाया जाता है, तो उसे पूरी सज़ा काटनी होगी। इस बीच, 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव इलाके से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था।
1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेप केस और अन्य संबंधित मामलों को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। बाद में, सेंगर को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी ठहराया गया और कई मामलों में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई।
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