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Delhi HC ने मांगा जवाब, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Kiran
23 July 2026 8:59 AM IST
Delhi HC ने मांगा जवाब, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
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Delhi दिल्ली चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया। अब इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। यह निर्देश तब आया जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील एन. हरिहरन, गोपाल शंकरनारायणन और विकास सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया, जबकि वे इकट्ठा होने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी, पेलेट और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, जिससे 90 से ज़्यादा छात्र घायल हो गए। उन्होंने दावा किया कि बल प्रयोग से पहले न तो प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा गया और न ही कोई कानूनी घोषणा की गई।

CCTV फुटेज, PCR लॉग, वीडियोग्राफी और आंसू गैस व बैटन के इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए, हरिहरन ने कोर्ट से स्वतंत्र जांच का आदेश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपने ही कर्मियों के ख़िलाफ़ लगे आरोपों की जांच नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करते हुए दिखाया गया है और इसमें शामिल अधिकारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग की।

एक अन्य PIL में पेश होते हुए, शंकरनारायणन ने कहा कि उनकी टीम ने घटना के लगभग 130 वीडियो की जांच की है। उन्होंने दावा किया कि बल का इस्तेमाल करते हुए दिखे कई लोग न तो पुलिस की वर्दी में थे और न ही उन्होंने पहचान पत्र (बैज) पहने हुए थे। एक वीडियो का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें एडिशनल DCP संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रामलीला मैदान मामले के फ़ैसले का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी भीड़ को हटाने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करने में नाकाम रहे।

विकास सिंह ने कहा कि मार्च की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और यह लगभग 20 दिनों तक शांतिपूर्ण रहा, जिसमें छात्र, डॉक्टर और वकील शामिल हुए। उन्होंने तर्क दिया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि यह भीड़ गैर-कानूनी थी। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को केवल ज़रूरी न्यूनतम बल का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

याचिकाओं का विरोध करते हुए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ये याचिकाएं चुनिंदा तथ्यों और सोशल मीडिया वीडियो पर आधारित हैं, जिनकी प्रमाणिकता साबित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि उन पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए थे। राजू ने PIL (जनहित याचिका) के स्वीकार्य होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि जिन लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया है, उनके पास आपराधिक कानून के तहत दूसरे उपाय मौजूद हैं। इसलिए, उन्हें अदालत के जनहित अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के बजाय उन उपायों का सहारा लेना चाहिए।

हालांकि, बेंच ने कहा कि आरोप सिर्फ़ अलग-अलग पीड़ितों से जुड़ी इक्का-दुक्का घटनाओं तक सीमित नहीं थे। बेंच ने टिप्पणी की कि भले ही सभा गैर-कानूनी थी, लेकिन कानून में ऐसी सभाओं को तितर-बितर करने का तरीका बताया गया है। साथ ही, बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि क्या हर प्रभावित व्यक्ति से अलग FIR दर्ज कराने की उम्मीद की जा सकती है।

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