दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली HC ने सरकार-केंद्र से मांगा जवाब

Kiran
12 Sept 2026 9:20 AM IST
दिल्ली HC ने सरकार-केंद्र से मांगा जवाब
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Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और शहर प्रशासन से उनका पक्ष मांगा है। जस्टिस अनीश दयाल ने सरकारों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया जिसमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार बोर्ड के गठन की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अगस्त 2023 में पिछले दिल्ली वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद, नया बोर्ड बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
यह तर्क दिया गया कि दिल्ली सरकार ने जनवरी 2024 में एक प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन कानूनी अनिवार्यता के बावजूद बोर्ड का गठन नहीं किया गया। 8 सितंबर को जस्टिस दयाल ने दिल्ली सरकार और केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ता मोहम्मद शाहिद ने कहा कि 2025 के संशोधन के बाद भी, संसद ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए वक्फ बोर्ड बनाने की कानूनी बाध्यता बनाए रखी है, और अधिकारियों द्वारा बोर्ड न बनाना इस बाध्यता का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
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