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Delhi HC ने सामरिक जानकारी सुरक्षा पर केंद्र से जवाब मांगा

Kiran
21 May 2026 10:55 AM IST
Delhi HC ने सामरिक जानकारी सुरक्षा पर केंद्र से जवाब मांगा
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Delhi दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से कहा कि वे रणवीर सिंह की फ़िल्म "धुरंधर: द रिवेंज" को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करें। इस याचिका में चिंता जताई गई है कि यह फ़िल्म देश की खुफिया और रक्षा अभियानों से जुड़ी रणनीतिक और संवेदनशील जानकारी उजागर करती है। चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता (जो SSB का एक जवान है) द्वारा अपनी PIL में उठाई गई चिंता बेबुनियाद नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि हालांकि फ़िल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनके असर से इनकार नहीं किया जा सकता।

बेंच ने मौखिक रूप से कहा, "सेंसर बोर्ड के पास कुछ दिशा-निर्देश होने चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इस अभ्यावेदन पर विचार करें और सोच-समझकर कोई फ़ैसला लें।" कोर्ट ने आदेश दिया, "इस कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें उचित तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा CBFC को निर्देश देते हैं कि वे पूरी रिट याचिका को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के तौर पर देखें और उसमें उठाए गए मुद्दों पर उचित फ़ैसला लें।"

कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर लिए गए अपने फ़ैसले और किसी भी सुधारात्मक कदम के बारे में उसे सूचित करें। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह फ़िल्म 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम' (Official Secrets Act) का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें रणनीतिक अभियानों, संवेदनशील जगहों और जासूसों को "काफ़ी विस्तार से" दिखाया गया है। साथ ही, कुछ दृश्यों में ऐसी जानकारी भी उजागर की गई है जो देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि फ़िल्म में उच्च-रैंकिंग वाले अधिकारियों और शहीद सैनिकों पर आधारित पात्रों और घटनाओं को इतनी स्पष्टता से दिखाया गया है कि यह देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। यहाँ तक कि फ़िल्म में देश के कुछ सफल सैन्य अभियानों का भी ज़िक्र किया गया है। अपनी PIL में, याचिकाकर्ता ने फ़िल्म के कुछ दृश्यों में "वर्गीकृत प्रोटोकॉल" (classified protocols) का इस्तेमाल करने और "गहरी पहचान छिपाकर काम करने वाले जासूसों" (deep cover identities) को दिखाने पर आपत्ति जताई।

याचिका में दावा किया गया है कि इस फ़िल्म ने "हमारे ज़मीन पर काम कर रहे गुप्त जासूसों की सुरक्षा को सीधे तौर पर खतरे में डाल दिया है" और इसके चलते कराची के स्थानीय अधिकारी "जासूसी को लेकर हाई अलर्ट" पर आ गए हैं। इसलिए, PIL में यह गुहार लगाई गई है कि देश के जासूसों के काम करने के तरीकों को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए एक "जासूसी फ़िल्मों का प्रोटोकॉल" बनाया जाए, और फ़िल्म "धुरंधर: द रिवेंज" को दिया गया प्रमाण-पत्र (certification) रद्द कर दिया जाए। याचिका में यह भी गुहार लगाई गई है कि इस फ़िल्म के किसी भी सिनेमा हॉल या OTT प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारण पर रोक लगा दी जाए।

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