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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली HC ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न आरोपी की जमानत खारिज की
Kiran
5 April 2025 10:25 AM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी उन बच्चों की रक्षा करना है जिन्हें माता-पिता का समर्थन नहीं मिलता। न्यायालय ने 20 मार्च को अपने फैसले में मामले को दुखद और गंभीर बताया। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नाबालिग को न केवल अपने माता-पिता के विवादों के कारण आघात पहुँचा, बल्कि उसके अपने पिता द्वारा भी यौन शोषण का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल पारिवारिक कलह के कारण बच्चे के न्याय के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।
जमानत मांगने वाले आरोपी ने दावा किया कि यह मामला बच्चे की माँ द्वारा व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के लिए गढ़ा गया था, जबकि उनके पिछले वैवाहिक विवाद सुलझ चुके थे। हालांकि, न्यायालय ने इस बचाव को खारिज कर दिया और कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों का माता-पिता के विवादों से स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यौन शोषण से बचे लोगों, विशेष रूप से नाबालिगों के पास स्वतंत्र कानूनी अधिकार हैं, जिन्हें उनके माता-पिता के विवादों से नकारा नहीं जा सकता।
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