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CBI की दखल की अपील पर सुनवाई से दिल्ली HC का इनकार

Admin4
6 Sep 2022 3:21 PM GMT
CBI की दखल की अपील पर सुनवाई से दिल्ली HC का इनकार
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DHFL Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अजय आर नवांदर के इलाज को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. गिरफ्तार कारोबारी अजय रमेश नवांदर 34,615 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार है. उन्होंने इलाज के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दी थी. जिसे दिल्ली की एक अदालत ने स्वीकार कर लिया था. वहीं इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

इलाज के लिए दो सप्ताह की मिली थी अंतरिम जमानत: दरअसल, अजय आर नवांदर को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत निचली अदालत से मिल गई थी. निचली अदालत ने नवांदर को मेडिकल आधार पर मुंबई जाने और इलाज कराने की अनुमति दे दी थी. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं.

सीबीआई की दलील: निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा कि आरोपी को जिस भी तरह की उपाचर सुविधा मुंबई में मिल रही है वो सारी सुविधा दिल्ली में भी उपलब्ध है. सीबीआई ने कहा कि ऐसे में मुंबई जाने का कोई औचित्य नहीं. लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि नावंदर का मुंबई के एक अस्पताल से इलाज चल रहा था और इस तरह उन्हें जांच अधिकारी को पूर्व सूचना के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई है. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि, जांच अधिकारी मुंबई में रहने के दौरान आरोपी पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र होंगे.

लीलावती अस्पताल में चल रहा है इलाज: कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आरोपी की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज से पता चलता है कि उसका मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चर रहा है. इस आधार पर प्रतिवादी को संबंधित जांच अधिकारी को पहले सूचना देने के साथ तीन दिनो के लिए अपने चिकित्सा उपचार के लिए मुंबई जाने की भी अनुमति है.

भाषा इनपुट के साथ

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