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Delhi HC ने एक्साइज केस की वीडियो पोस्ट हटाने का आदेश दिया

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी। इन वीडियो रिकॉर्डिंग में अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज केस में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को सुनवाई से हटाने की अपनी अर्जी पर बहस की थी। जस्टिस वी. कामेश्वर राव और मनमीत पी. एस. अरोड़ा की बेंच ने केजरीवाल, AAP नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अन्य को एक PIL पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर रिकॉर्डिंग अपलोड करने और शेयर करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने उन्हें चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 6 जुलाई के लिए लिस्ट किया।
बेंच ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी जवाब मांगा, यह देखते हुए कि हाई कोर्ट के नियमों के तहत कोर्ट की कार्यवाही की बिना इजाज़त रिकॉर्डिंग और पब्लिकेशन पर रोक है। बेंच ने कहा, “हमें संस्था के बड़े हित की चिंता है। वरना, अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, तो यह चलता रहेगा।” कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 13 अप्रैल की सुनवाई के वीडियो हटाने का निर्देश दिया। मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल के वकील ने कहा कि फ्लैग किए गए लिंक हटा दिए गए हैं। यह देखते हुए कि कुछ वीडियो अभी भी X पर मौजूद थे, बेंच ने नोटिस पर तुरंत हटाने का आदेश दिया।
इसने पिटीशनर को किसी भी एक्स्ट्रा क्लिप के बारे में प्लेटफॉर्म के वकीलों से संपर्क करने की भी इजाज़त दी, जिसे बाद में हटा दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान, मेटा के वकील ने कहा कि कंपनी, एक बिचौलिए के तौर पर, "सुपर सेंसर" या कंटेंट पर पहले से नज़र रखने का काम नहीं करती है, बल्कि कानून के तहत अलर्ट मिलने पर कार्रवाई करती है। वकील ने कहा, "जैसे ही हमें पता चलता है, हम उसे हटा देते हैं।" कोर्ट ने प्लेटफॉर्म से यह भी पूछा कि क्या वे बता सकते हैं कि इन वीडियो को अपलोड करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मेटा के वकील ने कहा कि चूंकि अपलोडर अकाउंट की पहचान हो गई है, इसलिए वे सब्सक्राइबर की जानकारी दे सकते हैं। पिटीशनर के वकील ने कहा कि बिना इजाज़त के रिकॉर्डिंग करना और सोशल मीडिया पर कोर्ट की रिकॉर्डिंग शेयर करना न्यायपालिका की आज़ादी को कमज़ोर करता है और यह गैर-कानूनी है।





