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दिल्ली HC का आदेश: राघव चड्ढा को लेकर आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट हटाने के निर्देश

Delhi दिल्ली: हाई कोर्ट ने बुधवार को सांसद राघव चड्ढा से जुड़े कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। यह मामला कथित रूप से उनके खिलाफ गलत इरादे से प्रकाशित किए गए ऑनलाइन पोस्ट से जुड़ा है, जिन पर उन्होंने आपत्ति जताई थी।
राघव चड्ढा ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट और सामग्री प्रकाशित की गई है, जो कथित तौर पर मनगढ़ंत और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा और पर्सनैलिटी राइट्स पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में कुछ कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया है, जबकि अन्य सामग्री को प्रथम दृष्टया मानहानिकारक नहीं माना गया है।
सुनवाई के दौरान जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, “मैंने कहा कि इसमें कोई पर्सनैलिटी राइट्स शामिल नहीं है, हालांकि कुछ कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि बाकी सामग्री शुरुआती तौर पर बदनाम करने वाली प्रतीत नहीं होती है।
कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि पूरे मामले में सभी पोस्ट और सामग्री को एक समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, और प्रत्येक कंटेंट की प्रकृति के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अदालत ने मामले की विस्तृत आदेश कॉपी का इंतजार करने को कहा है।
यह मामला राजनीतिक और सोशल मीडिया दोनों ही स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन अभिव्यक्ति की सीमा और किसी सार्वजनिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालतें अक्सर यह देखती हैं कि क्या कंटेंट केवल आलोचना है या जानबूझकर मानहानि करने के उद्देश्य से फैलाया गया है। इसी आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होती है।
फिलहाल इस आदेश के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित कंटेंट हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी





