दिल्ली-एनसीआर

Delhi HC का आदेश: भुवन बाम की बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाई जाएं

Tara Tandi
13 Jan 2026 3:15 PM IST
Delhi HC का आदेश: भुवन बाम की बिना अनुमति वाली तस्वीरें हटाई जाएं
x
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम की उन तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया, जिन्हें उनकी सहमति के बिना अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड और इस्तेमाल किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने इस स्टेज पर उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के बड़े मुद्दे पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स पर पहली नज़र में कोई नतीजा सुनवाई के पहले दिन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि इस मुद्दे की बाद में डिटेल में जांच की जाएगी और मामले को फरवरी में आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया।
बाम ने अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक सिविल केस फाइल किया था, जिसमें दावा किया गया था कि कई एंटिटी और लोग बिना किसी ऑथराइजेशन, लाइसेंस या परमिशन के उनके नाम, इमेज, आवाज़, लाइकनेस और उनकी पर्सनैलिटी के दूसरे एलिमेंट्स का गैर-कानूनी तरीके से फायदा उठा रहे हैं।
पिटीशनर ने यह भी कहा कि इस तरह का बिना इजाज़त इस्तेमाल उनके और उनकी कंपनी, BB Ki Vines के जॉइंट ओनरशिप वाले रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन है।
यह तर्क दिया गया कि उनकी पहचान का कमर्शियल गलत इस्तेमाल जनता को गुमराह कर सकता है और कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है।
बाम और BB की वाइन्स ने कहा कि उन्होंने जनता के बीच अलग पहचान और अच्छी इमेज बनाई है, और उनकी पर्सनैलिटी का कोई भी बिना इजाज़त कमर्शियल इस्तेमाल उस अच्छी इमेज को कम करता है।
भुवन बाम भारत के सबसे जाने-माने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स में से हैं, जिनके YouTube पर 26.6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और Instagram और X जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है।
गुजरात के वडोदरा में जन्मे बाम ने 2015 में BB की वाइन्स (छोटे, कैरेक्टर वाले कॉमेडी स्केच) लॉन्च किए और कई बार-बार आने वाले कैरेक्टर बनाए, जिन्हें उन्होंने खुद निभाया है।
वह अपने कॉमेडी वीडियो में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो युवाओं के बीच तुरंत हिट हो गए और पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गए।
Next Story