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Delhi दिल्ली WFI की पिटीशन शुक्रवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड है। टॉप कोर्ट के फैसले का हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्टिंग इवेंट्स में ब्रेक के बाद खेल में लौटने वाले एथलीटों के सिलेक्शन नॉर्म्स और पार्टिसिपेशन पर बड़ा असर पड़ेगा।
हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 22 मई को विनेश को एशियन गेम्स के लिए आने वाले ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत देते हुए कहा था कि WFI की सिलेक्शन पॉलिसी एक्सक्लूजनरी है क्योंकि मैटरनिटी ब्रेक से लौट रही उनके जैसी खिलाड़ी पर विचार करने का अधिकार नहीं है।
विनेश को एक “आइकॉनिक एथलीट” बताते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें मुकाबला करने का सही मौका दिया जाना चाहिए और निर्देश दिया था कि उन्हें 30-31 मई को होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए WFI द्वारा ट्रायल्स की वीडियो-रिकॉर्डिंग की जाए और इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोनों के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में किया जाना चाहिए। हालांकि, WFI ने कहा कि टीम चुनने में निष्पक्षता और एक जैसापन बनाए रखने के लिए, चुनने के तरीकों को तय नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।





