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अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दिल्ली HC की सख्ती, गूगल-एप्पल को दिए निर्देश

Kavita2
13 May 2026 5:23 PM IST
अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दिल्ली HC की सख्ती, गूगल-एप्पल को दिए निर्देश
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Delhi दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए फैल रहे अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में चिंता जताते हुए कहा कि वह पूरी पीढ़ी को “बर्बाद” नहीं होने दे सकती।

चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले इंटरमीडियरीज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि केवल शिकायत मिलने पर ही नहीं, बल्कि कंटेंट अपलोड किए जाने के समय भी सावधानी बरतना आवश्यक है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्नोग्राफिक और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार शुरुआती स्तर पर ही रोका जाए।

बेंच ने यह भी कहा कि तकनीकी कंपनियों को अपने सिस्टम और नीतियों को इतना मजबूत बनाना होगा कि अवैध या अश्लील सामग्री को अपलोड होने से पहले ही पहचाना और रोका जा सके। कोर्ट ने माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यापक पहुंच को देखते हुए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि समाज में बच्चों और युवाओं पर ऐसे कंटेंट का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस दिशा में सख्त और प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म को केवल तकनीकी मध्यस्थ के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि गैरकानूनी सामग्री का प्रसार रोका जा सके।

यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते अश्लील कंटेंट और उसकी निगरानी को लेकर चल रही बहस के बीच सामने आया है, जिसमें अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

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