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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली HC ने दीवारों पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
Rani Sahu
19 Dec 2022 9:04 AM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों को खुले सार्वजनिक पेशाब या पवित्र छवियों पर थूकने की रोकथाम के लिए दीवारों पर देवी-देवताओं की छवियों के चिपकाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। या उसके आसपास कचरा फैलाना।
दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी सोमवार को याचिका खारिज कर दी, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्रमणियम भी शामिल थे।
याचिका के मुताबिक, लोग सार्वजनिक पेशाब को रोकने के लिए विभिन्न जगहों पर देवी-देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालाँकि, ये उपाय बड़े पैमाने पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
याचिकाकर्ता गौरांग गुप्ता, जो पेशे से वकील हैं, ने कहा कि ये चित्र धर्म के अनुयायियों के लिए "पवित्र" हैं और सार्वजनिक पेशाब, थूकना और जंक फेंकना बड़े पैमाने पर जनता के लिए एक खतरा है और भगवान की पवित्र छवियों पर ये कार्य करना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत दिए गए अधिकारों से अधिक है और इस प्रकार, उचित रूप से प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी हैं।
भगवान की छवि में पेशाब करना, थूकना और कबाड़ फेंकना भगवान की छवियों की पवित्रता को अपवित्र करना माना जाता है। इस प्रकार, यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) से अधिक है और सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के उचित प्रतिबंध के तहत अनुच्छेद 19 (2) के अनुसार इसे कम किया जा सकता है, याचिका में कहा गया है।
सार्वजनिक रूप से पेशाब करने, थूकने और कबाड़ फेंकने पर रोक लगाने के लिए भगवान की तस्वीरों का उपयोग करने की इस दुर्भावनापूर्ण प्रथा का जारी रहना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का घोर उल्लंघन है। धर्म भारत के सामाजिक ताने-बाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और ऐसे पीएम 1 जोस के लिए श्रद्धेय चित्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को आहत कर रहा है और इससे बड़े पैमाने पर समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दलील पढ़ी . (एएनआई)
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