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Delhi दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को AAP नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2025 के विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर से BJP के सतीश उपाध्याय के चुनाव को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, "याचिका खारिज की जाती है।" फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतज़ार है। उपाध्याय ने पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारती को 39,564 वोटों के अंतर से हराया था। अपनी चुनाव याचिका में, भारती ने उपाध्याय पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत भ्रष्ट काम करने का आरोप लगाया था। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि BJP नेता के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट या FIR पेंडिंग है।
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