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पंजाब केसरी के खिलाफ गंभीर के मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

Rani Sahu
17 May 2023 11:12 AM GMT
पंजाब केसरी के खिलाफ गंभीर के मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदी दैनिक पंजाब केसरी के खिलाफ गौतम गंभीर के पक्ष में कोई भी अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। गंभीर के वकील जय अनंत देहाद्राई ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अखबार गंभीर को निशाना बना रहा है और यह निष्पक्ष र्पिोटिंग का मामला नहीं है।
उन्होंने कहा, आर्टिकल बेहद दुर्भावनापूर्ण हैं। यह शायद किसी और के इशारे पर था। भले ही अलग-अलग निर्णयों में यह कहा गया है कि किसी भी आर्टिकल को प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति की राय ली जानी चाहिए, गंभीर की राय पंजाब केसरी अखबार या उसके पत्रकारों द्वारा नहीं मांगी गई थी।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने मौखिक रूप से देहदराय से कहा: आप एक लोक सेवक हैं, आपको इतना संवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर अधिवक्ता देहाद्राई ने कहा कि ये दो रिपोर्टर, शायद किसी और के इशारे पर मुझे निशाना बना रहे हैं। मैंने कई मौकों पर उन्हें नजरअंदाज किया लेकिन यह एक कैंपेन की तरह लग रहा है। वे मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में दिलचस्पी नहीं रखता है और आईपीएल में व्यस्त है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को मोटी चमड़ी का होना चाहिए.. आजकल न्यायाधीशों को भी मोटी चमड़ी का होना चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा कि गंभीर ने जिन आर्टिकल्स के बारे में बताया, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मामले पर विचार की आवश्यकता है और प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी किया जाना चाहिए।
अंतरिम राहत की मांग करने वाले गंभीर के आवेदन पर नोटिस जारी किया। अब मामले की सुनवाई अक्टूबर में होगी।
समाचार पत्र और उसके प्रधान संपादक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को भी न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि यदि आप लेख पढ़ते हैं, तो प्रथम ²ष्टया ऐसा लगता है कि रिपोर्टर इस व्यक्ति के पीछे है। कुछ शब्द और वाक्य जो कि उन्होंने आपके प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं हैं का उपयोग किया है।
गंभीर ने अखबार, उसके संपादक आदित्य चोपड़ा, और संवाददाताओं अमित कुमार और इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विशेष रूप से उन पर लक्षित दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आर्टिकल्स की एक श्रृंखला प्रकाशित करके अपनी पत्रकारिता स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है।
गंभीर ने जोर देकर कहा कि ये रिपोर्ट एक सांसद के रूप में उनके प्रदर्शन और अखंडता के बारे में एक मनगढ़ंत और बेहद हानिकारक कहानी का निर्माण करती हैं।
--आईएएनएस
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