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दिल्ली एचसी ने अईटीसी मौर्य के 'बुखारा' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया

Rani Sahu
30 Nov 2022 3:29 PM GMT
दिल्ली एचसी ने अईटीसी मौर्य के बुखारा को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने कÝउ लिमिटेड के 'बुखारा' को ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 2(जेडजी) के साथ पढ़े जाने वाले धारा 11(2) के तहत एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया है और ट्रेडमार्क अधिनियम और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रसिद्ध चिह्नें की सूची में इसे जोड़ने के लिए ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि 'जाने-माने निशान' की स्थिति प्राप्त करने वाले कुछ ट्रेडमार्क की विशेषता को भारत में अदालतों द्वारा लगभग तीन दशकों तक स्वीकार किया गया था।
आईटीसी ने गुड़गांव के एक रेस्तरां के खिलाफ मामला दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि 'बल्ख बुखारा' चिह्न् का उपयोग उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, आईटीसी ने अपने निशान 'बुखारा' को एक प्रसिद्ध चिह्न् के रूप में घोषित करने की मांग की। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'बुखारा' एक प्रसिद्ध चिह्न् था, रेस्तरां ने कई पुरस्कार जीते हैं और दुनिया भर से मशहूर हस्तियों ने दौरा किया है।
'बल्ख बुखारा' का बचाव करते हुए, एडवोकेट पीयूष कालरा और निकिता आनंद ने अदालत को सूचित किया कि 'बुखारा' चिह्न् को संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि 'बुखारा' चिह्न् भारत में उत्पन्न हुआ है, अमेरिकी अदालतों के निर्णय भारत के संदर्भ में लागू नहीं होंगे।
अदालत ने कहा, यह न केवल भारतीयों बल्कि विदेशियों के बीच भी पर्याप्त सद्भावना और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके अलावा, अदालत ने प्रतिवादियों को किसी भी रूप में 'बल्ख बुखारा' या किसी अन्य समान चिह्न् का उपयोग करने से रोक दिया और उन्हें 31 दिसंबर, 2022 से पहले उन वस्तुओं या स्थानों को बदलने का निर्देश दिया जहां यह निशान/चिन्ह दिखाई देता है।
प्रतिवादी, हालांकि, अपने होटल, रेस्तरां, या अन्य आतिथ्य सेवाओं के लिए 'बुखारा' शब्द के साथ चिह्न् या किसी अन्य चिह्न् का उपयोग नहीं करने पर सहमत हुए।
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