- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- दिल्ली हाईकोर्ट ने...
दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से सड़कों से गायों को हटाने के लिए कार्रवाई करने को कहा
Rani Sahu
24 Jan 2023 10:47 PM IST

x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर कार्रवाई करने को कहा, जिसमें सड़कों और गलियों से गायों को हटाने और उन्हें आश्रय गृहों में रखने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ अधिवक्ता फराज खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने कहा कि दिशानिर्देशों को दोहराना समाधान नहीं है और यदि उपाय नहीं किए गए तो जिम्मेदार प्राधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट के सामने दलील दी गई कि गायों और भैंसों को रखने के लिए गाय मालिकों को जगह दिए जाने के बावजूद गायों को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा, सड़कों पर गायों की उपस्थिति बड़े पैमाने पर जनता के लिए कठिन हो जाती है क्योंकि वाहन मालिकों के लिए इससे गुजरना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम होता है।
उन्होंने कहा कि इन वाहनों के चालकों द्वारा गायों को बचाने के लिए दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इससे सड़कों और गलियों में जाम की समस्या भी हो जाती है।
--आईएएनएस
Next Story





