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Delhi HC ने केंद्र से SC पैनल लिस्ट तय करने और 8 हफ़्ते में नियम बनाने को कहा

Delhi दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के अपने पैनल की समीक्षा करे और उसे ठीक करे। आरोप है कि कई अयोग्य नाम शामिल किए गए थे।
यह आदेश फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन (FGLA) द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें केंद्र सरकार की 21 नवंबर, 2025 की पैनल लिस्ट को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा कि अयोग्य वकीलों से जुड़ी शिकायतों की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों पर विचार किया जाएगा और आठ हफ़्ते के अंदर कानून के अनुसार उन पर फैसला लिया जाएगा।" केंद्र से तीन महीने के अंदर सरकारी वकीलों के पैनल के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा गया। याचिका को एक रिप्रेजेंटेशन माना गया, जिसमें सक्षम अधिकारी को छह हफ़्ते के अंदर फैसला लेना था।





