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राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बाइक-टैक्सी सेवाओं पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली सरकार ने SC का रुख किया
Gulabi Jagat
5 Jun 2023 9:06 AM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रीय राजधानी में राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की अधिसूचना पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली सरकार के अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ और ज्योति मेंदिरत्ता ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ के समक्ष सोमवार को याचिका का उल्लेख किया, जिन्होंने तत्काल लिस्टिंग की मांग की।
अदालत ने कहा कि वह याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उत्तरदाताओं को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में वाणिज्यिक संचालन जारी रखने और शहर में चलने वाले गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। लाइसेंस।
दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए अत्यावश्यकता की मांग की है कि उच्च न्यायालय के विवादित अंतरिम आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी उबर और रैपिडो एकत्रीकरण और राइड पूलिंग के उद्देश्य से दोपहिया सहित गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग जारी रखे हुए हैं जो कि नियम के तहत अस्वीकार्य है। मोटर वाहन अधिनियम वैध परमिट प्राप्त किए बिना मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के साथ पढ़ा जाता है।
सरकार ने कहा है कि दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना, 2023 याचिकाकर्ता राज्य द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी है और अब यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए लंबित है।
राज्य सरकार ने कहा, "प्रतिवादियों को खुद को पंजीकृत कराने और इसकी अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही, उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार अपने व्यवसाय संचालन को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।"
राज्य सरकार ने कहा कि उत्तरदाताओं द्वारा बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति, अन्य कारणों के अलावा, सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सत्यापन, जीपीएस डिवाइस, पैनिक बटन आदि लगाने की बाध्यताओं जैसी शर्तों के अनुपालन के बिना अनुमति नहीं दी जा सकती है। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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