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Delhi govt ने EWS मेडिकल ट्रीटमेंट इनकम लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी

New delhi नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों के लिए इनकम लिमिट क्राइटेरिया को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है, जिससे राजधानी में बहुत से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह जानकारी शुक्रवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ (DGHS) ने जारी एक ऑर्डर में दी।DGHS ने अपने ऑर्डर में कहा, “स्पेशल कमिटी ने यह फैसला किया है कि WP (C) नंबर 8548/2017 और CM एप्लीकेशन नंबर 985/2024 और 5107/2024 में हाई कोर्ट के 02.09.2025 और 31.10.2025 के ऑर्डर के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के एलिजिबल मरीजों के लिए पहचाने गए प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराने के लिए इनकम क्राइटेरिया को बदला गया है।”बदले हुए नियमों के मुताबिक, “इनकम लिमिट 2,20,000 रुपये (सिर्फ़ दो लाख बीस हज़ार रुपये) से बढ़ाकर ₹5,00,000 (सिर्फ़ पाँच लाख रुपये) सालाना कर दी गई है,” ऑर्डर में कहा गया है।ऑर्डर में कहा गया है कि बदला हुआ क्राइटेरिया अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे एलिजिबल EWS मरीज़ों पर लागू होगा।





