दिल्ली-एनसीआर

Delhi सरकार नए राशन कार्ड के लिए सिर्फ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लेगी

Kiran
19 Feb 2026 1:57 PM IST
Delhi सरकार नए राशन कार्ड के लिए सिर्फ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लेगी
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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड के लिए सिर्फ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने का फ़ैसला किया है। साथ ही, नए राशन कार्ड के लिए घर के हर सदस्य का आधार नंबर भी ज़रूरी कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन मिले एप्लीकेशन को फ़ूड सप्लाई ऑफ़िसर के लेवल पर चेक किया जाएगा, जो ज़रूरत पड़ने पर फ़ील्ड विज़िट करके जानकारी वेरिफ़ाई कर सकते हैं। ऑफ़िसर दी गई जानकारी पर एप्लीकेंट से क्लैरिफ़िकेशन भी मांग सकते हैं।

सरकार ने कहा है कि उसने फ़ूड, सप्लाई और कंज़्यूमर अफ़ेयर्स डिपार्टमेंट के सभी ज़ोनल असिस्टेंट कमिश्नरों को नए राशन कार्ड जारी करने के एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के बारे में बता दिया है। सरकार जल्द ही शहर में आठ लाख से ज़्यादा राशन कार्ड की खाली जगहों को भरने का प्रोसेस शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के तहत शहर में लगभग 72 लाख राशन कार्ड का कोटा है, और बेनिफ़िशियरी की मौत, सरेंडर या माइग्रेशन की वजह से खाली जगहें बनने के बाद नए एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं।

4 फरवरी को सरकार ने दिल्ली फ़ूड सिक्योरिटी रूल्स, 2026 को नोटिफ़ाई किया, जिसके बाद एक SOP तैयार किया गया, जिसमें नए राशन कार्ड एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए गाइडलाइन तय की गईं। नियमों के मुताबिक, परिवार की सबसे बड़ी महिला को घर का मुखिया माना जाएगा।

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