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दिल्ली सरकार स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में छूट देगी

Admin Delhi 1
1 Oct 2022 6:13 AM GMT
दिल्ली सरकार स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में छूट देगी
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दिल्ली न्यूज़: पुराने वाहन को स्क्रैप करके नए वाहन खरीदने पर दिल्ली सरकार रोड टैक्स में छूट देगी। पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐसे वाहन खरीदारों को रोड टैक्स में रियायत देने की मंजूरी देकर फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। उपराज्यपाल से मंजूरी के बाद यह योजना लागू होगी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाएगा। पॉलिसी के तहत दी गई रोड टैक्स में छूट केवल उन वाहनों की श्रेणी के लिए दी जाएगी, जिनके लिए पंजीकरण प्राधिकरण को सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत किया जाएगा। परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह साल तक रियायत उपलब्ध होगी और इस अवधि के बाद कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी। बीएच (भारत) श्रृंखला के तहत पंजीकृत नए वाहन सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दो साल के लिए मोटर वाहन कर जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। बीएच सीरीज के वाहनों को मोटर वाहन कर रियायत नए वाहनों के पंजीकरण के समय प्रदान किए गए रोड टैक्स के संबंध में तालिका में दिए गए स्लैब के अनुसार प्रदान की जाएगी। सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15 प्रतिशत होगा।

ऐसे मिलेगी नए वाहन खरीदारों को रियायत:

वाहनों की कीमत पेट्रोल व सीएनजी वाहनों में छूट डीजल वाहनों में छूट

5 लाख तक 25 प्रतिशत 20 प्रतिशत

5 लाख ऊपर से10 लाख तक 20 प्रतिशत 15 प्रतिशत

10 लाख ऊपर से 20 लाख तक15 प्रतिशत 10 प्रतिशत

20 लाख से ऊपर 12.5 प्रतिशत 8 प्रतिशत

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