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दिल्ली सरकार गैर-अनुरूप क्षेत्रों के निजी स्कूलों को RTE के तहत मान्यता देगी
Kiran
1 Nov 2025 1:50 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में स्थित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। इस पहल से संविधान के अनुच्छेद 21ए और बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह एक लंबे समय से लंबित सुधार है जो शहर भर के हजारों बच्चों के लिए शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को पुनर्स्थापित करता है।
इस निर्णय के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो लंबे समय से गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रक्रियागत कारणों या पिछली सरकारों के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण अभी तक शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, अब शिक्षा निदेशालय से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के लिए शिक्षा विभाग का ऑनलाइन पोर्टल 1 नवंबर, 2025 को खुलेगा। मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक सभी स्कूल 30 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदनों की जाँच की जाएगी और मान्यता के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले स्कूलों की सूची जारी की जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक दशक से भी ज़्यादा समय तक यह मुद्दा फाइलों में दबा रहा और बच्चों को शिक्षा के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया। पिछली सरकारों ने पक्षपात किया, कुछ को मान्यता दी और कई को नज़रअंदाज़ किया। यह सिर्फ़ प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह हमारे बच्चों के लिए न्याय है, हमारे संस्थानों के लिए निष्पक्षता है और दिल्ली में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक सच्चा कदम है।
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