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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली सरकार ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में 21 साल के नवीनीकरण नियम को खत्म किया
Kiran
15 Nov 2025 3:52 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण को समाप्त कर दिया है।
श्रम विभाग ने कहा कि इस बदलाव से राजधानी में 'व्यापार करने में आसानी' को और बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा मानदंडों के तहत, प्रतिष्ठानों को हर 21 साल में अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराना होता था। अधिकारियों ने कहा कि इस आवश्यकता को समाप्त करने से व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी और यह प्रणाली एकमुश्त पंजीकरण मॉडल की ओर अग्रसर होगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह निर्णय अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करके दिल्ली को उद्यमियों के लिए अधिक अनुकूल बनाएगा। उन्होंने कहा, "इससे व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी और कारोबारी माहौल में पारदर्शिता और गति आएगी।"
उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 2009 से पूरी तरह से ऑनलाइन है। किसी भी दस्तावेज़ या शुल्क की आवश्यकता नहीं है, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तुरंत प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। व्यावसायिक सुधारों के साथ-साथ, सरकार ने कहा कि उसने श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों के साथ महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना तथा 500 ‘पालना घर’ स्थापित करना शामिल है।
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