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Delhi दिल्ली : उद्योगों के लिए दशकों पुरानी नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सरकार ने सोमवार को अपनी तरह के पहले 'कारोबार सुगमता' सुधार की घोषणा की, जिससे राजधानी के 65 से अधिक हरित श्रेणी के उद्योगों को लाभ होगा। पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगस्त 2025 से, हरित श्रेणी के उद्योगों द्वारा संचालन की सहमति (सीटीओ) के लिए सभी आवेदन, यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 20 दिनों के भीतर स्वीकृत माने जाएँगे - जो पहले की 120 दिनों की समय-सीमा से काफी कम है।
इसे दिल्ली के व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक "ऐतिहासिक पुनर्निर्धारण" बताते हुए, सिरसा ने कहा, "यह केवल एक सुधार नहीं है, बल्कि प्रत्येक उद्यमी के लिए एक संदेश है कि दिल्ली ज़िम्मेदार व्यवसाय के लिए खुली है। हम लाइसेंस राज के उस युग का अंत कर रहे हैं जिसने 50 वर्षों तक विकास को बाधित किया।" मंत्री ने इस कदम का समर्थन करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया और इसे "डबल इंजन सरकार" द्वारा संभव बनाया गया एक मील का पत्थर बताया। यह सुधार परिधान निर्माण (बिना रंगाई या ब्लीचिंग के), एल्युमीनियम उत्पाद, आयुर्वेदिक निर्माण, फर्नीचर, पैकेजिंग, खिलौने, ऑप्टिकल सामान, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों और अन्य जैसे कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छोटे और मध्यम व्यवसायों को मदद करेगा, जिन्हें पहले परिचालन मंजूरी प्राप्त करने में लंबी देरी और प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
नए नियमों के तहत, यदि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) 20 दिनों के भीतर किसी आवेदन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो उसे स्वतः ही स्वीकृत माना जाएगा, और आगे किसी कागजी कार्रवाई या अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। सिरसा ने कहा, "इनमें से अधिकांश क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें अब नियामकीय बाधाओं से मुक्त कर दिया जाएगा और एक विश्वास-आधारित, समयबद्ध मंजूरी प्रणाली के तहत काम करने का अधिकार दिया जाएगा।"
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