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दिल्ली: तीन साल बाद दुष्कर्म व ब्लैकमेल के मामले में एफआईआर हुआ दर्ज

Admin Delhi 1
9 April 2022 4:20 PM GMT
दिल्ली: तीन साल बाद दुष्कर्म व ब्लैकमेल के मामले में एफआईआर हुआ दर्ज
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दिल्ली क्राइम न्यूज़: कडक़डड़ूमा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रेणु चौधरी की अदालत ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के लिये अदालत में पेश ना होने पर मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की। मामला वर्ष 2019 में कथित दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का है। जिसमे आरोपी अभी तक फरार है। अदालत ने लक्ष्मी नगर थाने में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, जो दुष्कर्म व ब्लैकमेल किये जाने के एक मामले की शिकायत की जांच अधिकारी थी। वारंट जारी होने के बाद थानाध्यक्ष अदालत में पेश हुए और अदालत को जानकारी दी कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने अदालत के समक्ष दुष्कर्म, जबरन वसूली, अपहरण, आपराधिक साजिश और धमकी देने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए याचिका दी थी। लक्ष्मीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के बाद पीड़िता अदालत पहुंची थी।

पीड़िता के वकील अधिवक्ता प्रदीप चौहान ने याचिका में कहा था कि आरोपी पुजारी लक्ष्मण ने पीड़िता के शरीर से बुराई निकालने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की गर्दन पर एक गांठ हो गई थी। आरोपी ने पीड़िता के माता.पिता और बहन को पूजा करने के लिए फरीदाबाद के आश्रम में भेज दिया। पीड़िता अपने घर में आरोपी के साथ अकेली थी। पुजारी ने उसे खीर प्रसाद के रूप में दी, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई और आरोपी ने दुष्कर्म किया व पीड़िता की अश्लील तस्वीरे भी ले लीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दे कर आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर रुपये वसूले। इस मामले में अदालत ने मामले की जांच अधिकारी को तलब किया था लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इसके चलते अदालत को जांच अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करना पड़ा। इसके बाद थानाध्यक्ष ने अदालत को एफआईआर दर्ज किये जाने की जानकारी दी।

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